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	<title>राउज एवेन्यू कोर्ट &#8211; Live Halchal</title>
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	<title>राउज एवेन्यू कोर्ट &#8211; Live Halchal</title>
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		<title>टीएमसी नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत, डेरेक ओ ब्रायन समेत 10 को मिली जमानत</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
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		<category><![CDATA[राउज एवेन्यू कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="344" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-13-135405-large.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-13-135405.png 728w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-13-135405-medium.png 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले सहित 10 टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी। इन नेताओं पर पिछले साल अप्रैल में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन करने का आरोप है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने टीएमसी नेताओं शांतनु सेन, &#8230;]]></description>
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<p>राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले सहित 10 टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी। इन नेताओं पर पिछले साल अप्रैल में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन करने का आरोप है।</p>



<p>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने टीएमसी नेताओं शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिस्वास और सुदीप राहा को भी उनके वकील की अर्जी पर राहत दी। नौ टीएमसी नेता अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित थे, जबकि विवेक गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।</p>
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		<title>दिल्ली: नजफगढ़ के उप-पंजीयक भ्रष्टाचार के मामले में बरी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 05:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राउज एवेन्यू कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="346" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-636-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-636.jpg 728w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-636-medium.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />राउज एवेन्यू कोर्ट ने नजफगढ़ के उप-पंजीयक एएम राव के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने राव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलका और एक समान राशि की जमानत भरने का आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से नजफगढ़ के &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="346" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-636-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-636.jpg 728w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-636-medium.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>राउज एवेन्यू कोर्ट ने नजफगढ़ के उप-पंजीयक एएम राव के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने राव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलका और एक समान राशि की जमानत भरने का आदेश दिया है।</p>



<p>राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से नजफगढ़ के उप-पंजीयक एएम राव के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया। 28 मार्च को अपने फैसले में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) हसन अंजार ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि राव ने रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी।</p>



<p>अदालत ने राव को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और एक समान राशि की जमानत भरने को कहा। मामला 23 सितंबर 2022 को दर्ज किया गया था, जब मैसर्स रवि भार्गव एंड कंपनी के मनोज कुमार ने शिकायत की थी कि राव ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में पंजीकृत एक गिरवी दस्तावेज को जारी करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और 26 सितंबर 2022 को राव को कथित तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।</p>



<p>सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह मनोज कुमार ने अभियोजन के दावों का समर्थन नहीं किया। कहा कि राव ने उनसे रिश्वत की मांग नहीं की थी। इसके अलावा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों में भी रिश्वत की मांग और स्वीकृति का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला।</p>



<p>स्वतंत्र गवाहों की गवाही में भी विरोधाभास पाया गया और फोरेंसिक रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठे। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। ऐसे में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए राव को बरी किया।</p>
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		<title>सीबीआई ने केजरीवाल व अन्य आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया आरोपपत्र</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 05:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[राउज एवेन्यू कोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[सीबीआई]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="348" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1368.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1368.png 736w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1368-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आरोपपत्र दायर किया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="348" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1368.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1368.png 736w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1368-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है।</p>



<p>केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आरोपपत्र दायर किया है।</p>



<p>दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी थी। इस मामले में आठ अगस्त को सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई थी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था।</p>



<p>सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुईं थीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के. कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी।</p>



<p>इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।</p>



<p>केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का दावा- अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 06:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[अरविंद केजरीवाल]]></category>
		<category><![CDATA[राउज एवेन्यू कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="367" height="285" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/06/delhi3-16.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/06/delhi3-16.jpg 367w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/06/delhi3-16-300x233.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px" />दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया।  दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="367" height="285" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/06/delhi3-16.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/06/delhi3-16.jpg 367w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/06/delhi3-16-300x233.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px" />
<p>दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया। </p>



<p>दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए।</p>



<p>केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से लगाए गए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने आप पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। अगर आम आदमी पार्टी (आप) को मामले में आरोपी बनाया गया है तो पार्टी के प्रभारी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। ईडी ने अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।</p>



<p>अदालत भी मानती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है : वहीं, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि कोर्ट ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत सह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होना ये दर्शाता है कि अदालत इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होने के आरोप को मान रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग पर कोर्ट के संज्ञान से पता चलता है कि अदालत भी मानती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है।</p>



<p>हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटाए : सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि सीबीआई जांच से पता चलता है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। एएसजी राजू ने कहा, हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटाए थे। वे गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जुलाई 2023 के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं है। उनका कहना है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा है।</p>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि वह अपने कार्यालय या सचिवालय में उपस्थित नहीं हो सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है, तो उसने ये शर्तें क्यों लगाईं। यह कोई नियमित अंतरिम जमानत नहीं थी। यह केवल चुनाव के उद्देश्य से था। इस आदेश पर यहां नियमित जमानत के लिए दलील नहीं दी जा सकती।</p>



<p><strong>केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी</strong><br>अदालत ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि 2022 में खत्म की गई दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है।</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>केजरीवाल के वकील ने ईडी की अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। जांच अधिकारी ने इस पर कहा कि मामले से जुड़े 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ का पता लगा लिया गया है।</li>
</ul>



<p><strong>आरोप पत्र में नहीं सीएम का नाम</strong><br>केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोप पत्र में आप के संयोजक का नाम नहीं था। वकील ने कहा, सीबीआई की एफआईआर में भी केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी जो आरोप लगा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वह दिल्ली के सीएम पर पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई मामले में मुकदमा चला रही है।&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं मिली के कविता को राहत</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 12:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
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		<category><![CDATA[राउज एवेन्यू कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="320" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/05/delhi-1-9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/05/delhi-1-9.jpg 662w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/05/delhi-1-9-300x155.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बीआरएस एमएलसी के. कविता की न्यायिक हिरासत तीन जून तक बढ़ा दी है।  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के. कविता को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="320" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/05/delhi-1-9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/05/delhi-1-9.jpg 662w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/05/delhi-1-9-300x155.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बीआरएस एमएलसी के. कविता की न्यायिक हिरासत तीन जून तक बढ़ा दी है। </p>



<p>दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के. कविता को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत तीन जून तक बढ़ा दी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को उन्हें हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।</p>



<p><strong>शराब घोटाले में के. कविता का नाम क्यों आया?</strong><br>ईडी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में &nbsp;&#8216;साऊथ ग्रुप&#8217; ने राष्ट्रीय राजधानी में AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। एजेंसी ने बीआरएस नेता के. कविता को इसी &#8216;साउथ ग्रुप&#8217; का एक प्रमुख सदस्य बताया है। इसके अलावा समूह में मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे मगुंटा राघव रेड्डी, अरुण रामचंद्र पिल्लई बुचीबाबू गोरांटला, अभिषेक बोइनपल्ली और पी सरथ चंद्र रेड्डी शामिल बताए गए हैं।&nbsp;</p>



<p>ईडी ने दावा किया है कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब घोटाला में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। इन अहसानों के बदले के कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये भी दिए। ईडी ने कहा कि के कविता और उनके सहयोगियों ने आप को पहले ही भुगतान कर दिया। ईडी ने पिछले दिनों पीएमएलए अदालत को बताया था कि के. कविता दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थीं।</p>



<p><strong>क्या है कथित शराब नीति घोटाला? </strong><br>कोरोना काल के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने &#8216;दिल्ली आबकारी नीति 2021-22&#8217; लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था।</p>



<p><strong>जांच कैसी शुरू हुई?</strong><br>सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी।&nbsp;&nbsp;</p>



<p>ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।</p>
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