मर्सिडीज हादसे मामले – Live Halchal https://livehalchal.com Latest News, Updated News, Hindi News Portal Tue, 02 Jul 2024 06:02:42 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.10 https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg मर्सिडीज हादसे मामले – Live Halchal https://livehalchal.com 32 32 महाराष्ट्र: मर्सिडीज हादसे मामले में महिला चालक का आत्मसमर्पण https://livehalchal.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%9c-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a6/568112 Tue, 02 Jul 2024 06:02:39 +0000 https://livehalchal.com/?p=568112 महाराष्ट्र के नागपुर में करीब चार महीने पहले शराब के नशे में मर्सिडीज चलाकर दो लोगों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आरोपी महिला की पहचान रितिका उर्फ रितु मालू के तौर पर की गई है। वह सोमवार को शहर के एक पुलिस थाने …]]>

महाराष्ट्र के नागपुर में करीब चार महीने पहले शराब के नशे में मर्सिडीज चलाकर दो लोगों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आरोपी महिला की पहचान रितिका उर्फ रितु मालू के तौर पर की गई है। वह सोमवार को शहर के एक पुलिस थाने में पहुंची, जहां उसे पूछताछ के बाद शाम को गिरफ्तार कर लिया गया।

पिछले महीने के अंत में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने महिला को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता। यह घटना 25 फरवरी को राम झूला पुल के पास घटी। आरोपी महिला शराब के नशे में लापरवाही से कार चला रही थी और अचानक स्कूटर पर सवार दो लोगों से टकरा गई।

इस हादसे में स्कूटर पर सवार मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत रितु मालू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में उस पर अतिरिक्त आपराधिक आरोप पर गाए गए। महिला को शुरुआत में जमानत दे दी गई। बाद में पुलिस ने फिर से महिला को गिरफ्तार करने की मांग की। मंगलवार को उसे स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

शिवसेना नेता हत्याकांड में बॉडीगार्ड को जमानत
महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने व्यवसायी मौरिस नोरोन्हा के अंगरक्षक को जमानत दे दी। दरअसल, पांच महीने पहले शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मौरिस नोरोंहा के अंगरक्षक के पिस्तौल से की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वीएम पथाडे ने 26 जून को आरोपी अंगरक्षक अपरेंद्र सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा एकत्र की गई ऐसी कोई भी सामग्री नहीं मिली जो यह सुझाव दे कि शिवसेना नेता की हत्या में अपरेंद्र सिंह की संलिप्तता थी। मुंबई पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद अपरेंद्र सिंह दूसरी बार जमानत मांगी थी। बता दें कि शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद ही अपरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था।

व्यवसायी मौरिस नोरोंहा ने फरवरी में फेसबुक लाइव सत्र के दौरान घोषालकर को गोली मार दी थी और फिर खुद को भी मार डाला। बता दें कि नोरोंहा को यौन उत्पीड़न के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।

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