<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पत्नी की हत्या &#8211; Live Halchal</title>
	<atom:link href="https://livehalchal.com/tag/%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<description>Latest News, Updated News, Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 08:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg</url>
	<title>पत्नी की हत्या &#8211; Live Halchal</title>
	<link>https://livehalchal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी किया, चार साल पहले पत्नी की हत्या का लगा था आरोप</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a5%82%e0%a4%a4%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a4-%e0%a4%a8/652963</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[पत्नी की हत्या]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://livehalchal.com/?p=652963</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="355" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2.jpg 814w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2-300x172.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2-768x442.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />महाराष्ट्र के ठाणे में अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी सक्ष्यों की कमी के कारण बरी कर दिया है। आरोप था कि शख्स ने चार साल पहले अपनी पत्नी की हत्या किया था। ठाणे की एक अदालत ने 2021 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी 32 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="355" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2.jpg 814w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2-300x172.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/34-2-768x442.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>महाराष्ट्र के ठाणे में अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी सक्ष्यों की कमी के कारण बरी कर दिया है। आरोप था कि शख्स ने चार साल पहले अपनी पत्नी की हत्या किया था।</p>



<p>ठाणे की एक अदालत ने 2021 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी 32 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्यों पर आधारित इस मामले में दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक बुनियादी तथ्यों को साबित करने में असफल रहा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने शनिवार को अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह परिस्थितियों की कड़ी में शामिल प्रत्येक तथ्य को साबित करे। जो केवल इस परिकल्पना की ओर ले जाता है कि आरोपी दोषी है और उसकी निर्दोषता की कोई संभावना नहीं है।</p>



<p><strong>पत्नी का सिर बाथरूम के फर्श पर पटकने का आरोप<br></strong>अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 9 मई, 2021 को शान मोहम्मद शाबिद अली खान ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दाइघर स्थित अपने आवास पर अपनी चौथी पत्नी अरफा खान की हत्या कर दी थी। आरोप है कि खान को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। उसने पत्नी का सिर बाथरूम के फर्श पर पटक दिया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं और चेहरे की हड्डियां टूट गईं। कुछ पड़ोसियों ने अरफा को खून से लथपथ पाया, और उसका दो साल का बच्चा उसके शव पर रो रहा था।</p>



<p><strong>हत्या के तहत मामला दर्ज था<br></strong>खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाया गया था और वह 9 जून, 2021 से जेल में है। हालांकि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि की, लेकिन अदालत ने आरोपी को इस कृत्य से जोड़ने वाले सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, &#8220;भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत न करने के आधार पर ही आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। मूलभूत तथ्यों को प्रस्तुत करना अभियोजन पक्ष का दायित्व है और अभियोजन पक्ष को ही अपने दम पर खड़ा होना होगा।&#8221;</p>



<p><strong>रोलिंग बोर्ड पर खून के धब्बे नहीं पाए जाने पर उठाए सवाल<br></strong>अदालत ने गौर किया कि घटना वाले दिन पूरी तरह से मौके पर पंचनामा करने के बावजूद, हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया रोलिंग बोर्ड बाद में ही बरामद किया गया था। इसमें कहा गया है, &#8220;जहां तक रोलिंग बोर्ड का सवाल है, यह ध्यान देने योग्य है कि घटना वाले दिन ही घटनास्थल पर पंचनामा तैयार किया गया था और लगभग एक घंटे तक चला था। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कि उस दिन रोलिंग बोर्ड पर खून के धब्बे क्यों नहीं पाए गए। अदालत ने यह भी पाया कि प्रमुख गवाहों ने हत्या के समय आरोपी को घटनास्थल पर मौजूद नहीं बताया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, अदालत ने उसे बरी कर दिया और उसे तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोपी को ठाणे कोर्ट ने किया बरी</title>
		<link>https://livehalchal.com/%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87/604950</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[पत्नी की हत्या]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://livehalchal.com/?p=604950</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="344" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-69-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-69.jpg 725w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-69-medium.jpg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने एक शख्स को पत्नी की हत्या की कोशिश के मामले में आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों में विसंगतियों का हवाला भी दिया। ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को मारने की कोशिश के &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="344" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-69-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-69.jpg 725w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/03/Capture-69-medium.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने एक शख्स को पत्नी की हत्या की कोशिश के मामले में आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों में विसंगतियों का हवाला भी दिया।</p>



<p>ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को मारने की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई असंगतियों और विरोधाभासों के कारण यह फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश बी. अग्रवाल ने 28 फरवरी को दिए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी ने सचमुच अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। बता दें कि, आरोपी पेश से एक चित्रकार है।</p>



<p><strong>आरोपी पर पत्नी पर चाकू से हमले का था आरोप</strong><br>अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 11 अप्रैल 2023 को ठाणे के लोकमान्य नगर में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील सागर कोल्हे ने अभियोजन के मामले पर सवाल उठाए और आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पत्नी के बयान में कई असंगतियां थीं।</p>



<p><strong>एफआईआर में मिली विसंगतियां</strong><br>कोर्ट ने यह पाया कि पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में हमले का समय सुबह 7 बजे बताया गया था, लेकिन पत्नी ने कोर्ट में कहा कि हमला रात 3 बजे हुआ था। इसके अलावा, पत्नी ने शुरुआत में आरोप लगाया था कि पति ने किसी अन्य व्यक्ति के कारण हमला किया, लेकिन कोर्ट में उसने उस व्यक्ति को परिवार का मित्र बताया और पति पर कोई शक नहीं होने की बात कही।</p>



<p><strong>दोनों बेटियों और मेडिकल जांच में भी विसंगति</strong><br>पत्नी की दोनों बेटियों के बयान भी अलग-अलग थे। एक बेटी ने कहा कि पिता ने उसे सुबह 7:30 बजे फोन किया, जबकि दूसरी बेटी ने कहा कि उसे 4 बजे घटना के बारे में पता चला। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह पत्नी को अस्पताल लेकर गए थे और एंबुलेंस सुबह 9:30 बजे पहुंची थी, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड में बताया गया कि पत्नी की जांच सुबह 8:30 बजे हुई थी।</p>



<p>सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में इतनी असंगतियां हैं कि यह साबित नहीं हो पाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की थी। इसलिए आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
