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	<title>तो जरूर पढ़ें ये खबर &#8211; Live Halchal</title>
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	<title>तो जरूर पढ़ें ये खबर &#8211; Live Halchal</title>
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		<title>दिल्ली में बनवा रहे हैं अपना घर, तो जरूर पढ़ें ये खबर, इस गलती पर लगेगा भारी जुर्माना</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Babita Kashyap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 09:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[तो जरूर पढ़ें ये खबर]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में बनवा रहे हैं अपना घर]]></category>
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					<description><![CDATA[वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखकर दिल्ली के नगर निगमों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आपने भी प्रदूषण फैलाने के लिए मकान के सामने खुले में रेत डाला या फिर मकान निर्माण में अगर धूल उड़ने के इंतजाम नहीं किए, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखकर दिल्ली के नगर निगमों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आपने भी प्रदूषण फैलाने के लिए मकान के सामने खुले में रेत डाला या फिर मकान निर्माण में अगर धूल उड़ने के इंतजाम नहीं किए, तो निगम आपका चालान कर सकता है। ऐसे में निर्माण सामग्री को न केवल ढककर रखें बल्कि निर्माण साइट पर धूल न उड़े इसकी व्यवस्था करें।</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="645" height="537" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/10/SDR.jpg" alt="" class="wp-image-386157" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/10/SDR.jpg 645w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2020/10/SDR-300x250.jpg 300w" sizes="(max-width: 645px) 100vw, 645px" /></figure>



<p>निगम के मुताबिक, एनजीटी और निगम एक्ट के तहत नियमों के उल्लंघन पर रोज कार्रवाई की जा रही है। अब तक 618 लोगों पर एक सप्ताह में प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई की जा चुकी है। इतना ही नहीं इन पर 98 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।</p>



<p>दक्षिणी निगम के मुताबिक, चारों जोन में इसके लिए निगम ने पैट्रोलिंग टीम तैनात की है। ये टीमें 24 घंटे प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके तहत निगम के मध्य जोन में निर्माण और वायु प्रदूषण को लेकर लगभग 150 चालान किए गए और 62.98 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ मलबा उठाने के लिए 28 ट्रकों को लगाया गया। साथ ही 8 वाटर स्प्रिंकलर ने 90 किमी सड़कों पर पानी का छिड़काव कर धूल को कम किया। 6 मकैनिकल रोड स्वीपरों नेभी लगभग 196.2 किमी सड़कों की सफाई की।</p>



<p>इसी तरह दक्षिणी जोन में निर्माण और वायु प्रदूषण को लेकर 239 चालान किये गए और 3.35 लाख रुपये जा जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 109 साइटों का भी निरीक्षण किया गया। क्षेत्र में 4 ट्रकों द्वारा सड़कों पर पड़े मलबे को उठाया गया। पश्चिमी जोन में वायु प्रदूषण को लेकर 128 चालान किये गए और लगभग पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। निगम की पैट्रोलिंग टीम ने 28 साइटों का भी निरीक्षण किया। नजफगढ़ जोन में निर्माण और वायु प्रदूषण को लेकर लगभग 101 चालान किये गए। इसके अलावा 6 साइटों का भी निरीक्षण किया गया।</p>



<p></p>
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		<title>ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप कार्ड या UPI के जरिए करते हैं, तो जरूर पढ़ें ये खबर</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Hema Bisht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 05:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slide]]></category>
		<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ीखबर]]></category>
		<category><![CDATA[ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप कार्ड या UPI के जरिए करते हैं]]></category>
		<category><![CDATA[तो जरूर पढ़ें ये खबर]]></category>
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					<description><![CDATA[ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सख्त कदम उठाया है। आरबीआई ने बैंकों को फेल ट्रांजेक्शन पर शिकायतों को निपटारे और रकम वापसी के लिए समयसीमा तय कर दी है। नए नियम के तहत अगर डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन फेल होता है तो बैंकों को शिकायत &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सख्त कदम उठाया है। आरबीआई ने बैंकों को फेल ट्रांजेक्शन पर शिकायतों को निपटारे और रकम वापसी के लिए समयसीमा तय कर दी है।</strong></p>
<p><img decoding="async" class=" wp-image-274238 aligncenter" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/09/upi1-k3RD-621x414@LiveMint-300x200.jpg" alt="" width="615" height="410" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/09/upi1-k3RD-621x414@LiveMint-300x200.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/09/upi1-k3RD-621x414@LiveMint.jpg 700w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p><strong> नए नियम के तहत अगर डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन फेल होता है तो बैंकों को शिकायत निपटाने और रकम वापसी के लिए पांच दिन मिलेंगे। यूपीआई और वॉलेट आधारित ट्रांजेक्शन के मामले में कंपनियों के पास एक दिन का समय होगा। </strong></p>
<p><strong>100 रुपये का भुगतान करना होगा हर दिन बैंकों को समयसीमा के अंदर शिकायत नहीं निपटाने पर </strong></p>
<p><strong>लेनदेन विफल होने का मतलब</strong><br />
<strong>ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होने का मतलब है कि ग्राहक ने एटीएम से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड लगाया। खाते से पैसा कट गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इसी तरह यूपीआई और वॉलेट से भुगतान किया लेकिन वह अगले को नहीं मिला। वॉलेट में जमा रकम कट गई। </strong></p>
<p><strong>ऐसी स्थिति में ग्राहक जिम्मेदार नहीं</strong><br />
<strong>रिजर्व बैंक के नए सकुर्लर के मुताबिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होने पर सभी भुगतान प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होंगे, अगर ग्राहक की गलती की वजह से भुगतान विफल नहीं हुआ है। </strong></p>
<p><strong>आरबीआई ने एटीएम, पीओएस, यूपीआई, वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग को इसके दायरे में ला दिया है। अच्छी बात तो यह है कि मुआवजा उसी स्थिति में दिया जाएगा, जब फेल ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं होंगे। </strong></p>
<p><strong>टीएटी के तहत दिए निर्देश</strong><br />
<strong>भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ताजा दिशानिर्देश टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को लेकर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक, जहां वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, ग्राहक की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए।</strong></p>
<p><strong>इन कारणों से भी गड़बड़ी</strong><br />
<strong>आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, ट्रांजेक्शन फेल होने के कई कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ग्राहक की गलती न हो, जैसे इंटरनेट लिंक्स में गड़बड़ी, एटीएम में कैश न होना, टाइम आउट सेशंस आदि। </strong></p>
<p><strong>अगर इनमे से किसी वजह से ग्राहक का ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो बैंकों को मुआवजा देना होगा। अगर किसी कस्टमर को मुआवजा नहीं मिलता है तो वह रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है।</strong></p>
<p><strong>05  दिन मिलेंगे बैंकों को ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक को रकम लौटाने के लिए।<br />
01  दिन का समय वॉलेट कंपनियों को मिलेगा लेनदेन विफल होने पर पैसा लौटाने के लिए।<br />
15  अक्तूबर से आरबीआई का यह नया सकुर्लर अमल में आ जाएगा।</strong></p>
<p><strong>जानें जुर्माने का प्रावधान</strong><br />
<strong>एटीएम ट्रांजेक्शन : एटीएम ट्रांजेक्शन में खाते से पैसे कटे लेकिन कैश नहीं निकला। बैंकों को पांच  दिन में खाते में पैसा वापस  लौटाना होगा, नहीं तो हर रोज 100 रुपये का जुर्माना ग्राहक को देना होगा।</strong></p>
<p><strong>वॉलेट से फंड ट्रांसफर : अगर खाते से पैसे कटे लेकिन जिसे भेजा गया उसके खाते में नहीं पहुंचे। एक दिन में रकम वापसी नहीं तो दूसरे दिन से वॉलेट कंपनियों को 100 रुपये का जर्माना देना होगा। </strong></p>
<p><strong>कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर : एक कार्ड से डेबिट हुआ लेकिन दूसरे कार्ड मे रकम ट्रांसफर नहीं हुई। ऐसे मामले में ब्एक दिन में रकम वापस करनी होगी नहीं तो 100 रुपये रोजाना जुर्माना ग्राहक को देना होगा। </strong></p>
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		<title>अगर आप भी हैं ईयर फोन लगाने शौकीन, तो जरूर पढ़ें ये खबर</title>
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		<dc:creator><![CDATA[somali sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[जीवनशैली]]></category>
		<category><![CDATA[अगर आप भी हैं ईयर फोन लगाने शौकीन]]></category>
		<category><![CDATA[तो जरूर पढ़ें ये खबर]]></category>
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					<description><![CDATA[स्मार्टफोन में ईयरफोन लगाकर आप भी तेज आवाज में गाने सुनने के आदि हैं तो अभी से हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यनाइटेड नेशन में हुए रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि लगातार स्मार्टफोन से गाने सुनने से और ज्यादा देर तक संपर्क में &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>स्मार्टफोन में ईयरफोन लगाकर आप भी तेज आवाज में गाने सुनने के आदि हैं तो अभी से हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यनाइटेड नेशन में हुए रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि लगातार स्मार्टफोन से गाने सुनने से और ज्यादा देर तक संपर्क में रहने से करीब 1 अरब लोग बहरेपन के शिकार हो चुके हैं। इसे खत्म करने के लिए कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन इसका लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-214623" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/03/ईयर-फोन-लगाने-शौकीन.jpg" alt="अगर आप भी हैं ईयर फोन लगाने शौकीन, तो जरूर पढ़ें ये खबर" width="640" height="360" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/03/ईयर-फोन-लगाने-शौकीन.jpg 640w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2019/03/ईयर-फोन-लगाने-शौकीन-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></strong></p>
<p><strong>यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को इस बात का ज्यादा खतरा है वो 12 से 35 वर्ष के लोग हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनाइजेशन ने बताया है कि हियरिंग लॉस की समस्या के चलते आने वाले समय में देश में करीब 750 मिलियन खर्च हो सकती हैं।</strong></p>
<p><strong>स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि देश में करीब एक अरब युवाओं को तेज ईयरफोन में गाना सुनना अच्छा लगता है, जिसका खामियाजा उन्हें कुछ वक्त बाद भुगतना पड़ता है। एक लंबे वक्त तक स्मार्टफोन को कान में लगाए रखने से आपको और भी कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे सिर दर्द,थकावट, हाथ-पैर दर्द करना।</strong></p>
<p><strong>स्मार्टफोन का जब भी इस्तेमाल करें अपने फोन में वॉल्युम कंट्रोल बटन का इस्तेमाल जरूर करें। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से पहले उसमें दी गई गाइड लाइन को जरूर पढ़ें।</strong></p>
<p><strong>इसके अलावा आप बहरेपन से बचने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे ऑटोमैटिक वॉल्यूम कंट्रोल हो जाता है। ऐसा करने से आप गाने को एजॉय भी कर पाएंगे और कभी बेहरेपन का शिकार भी नहीं होंगे।</strong></p>
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