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	<title>गुजरात हाईकोर्ट &#8211; Live Halchal</title>
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	<title>गुजरात हाईकोर्ट &#8211; Live Halchal</title>
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		<title>छात्र की चाकू मारकर हत्या पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, स्कूल की प्रशासनिक और सुरक्षा चूक पर उठाए सवाल</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 07:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपराध]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="335" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-23-230657.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-23-230657.png 840w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-23-230657-300x163.png 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-23-230657-768x416.png 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />गुजरात में छात्र की हत्या से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने निजी स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल का प्रबंधन अपने नियंत्रण में ले लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल में हुए कक्षा 10 के छात्र &#8230;]]></description>
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<p>गुजरात में छात्र की हत्या से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने निजी स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल का प्रबंधन अपने नियंत्रण में ले लिया है।</p>



<p>गुजरात हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल में हुए कक्षा 10 के छात्र की चाकू मारकर हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल प्रबंधन की प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर चूकों पर सवाल खड़े किए हैं। यह घटना 19 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था और सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की है। न्यायमूर्ति निर्जर देसाई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब राज्य सरकार खुद स्कूल के प्रशासन पर सवाल उठा चुकी है, तो क्या कोई भी जिम्मेदार अभिभावक अपने बच्चे को ऐसे संस्थान में दाखिला देना चाहेगा।</p>



<p><strong>डीईओ ने संभाला स्कूल का प्रबंधन</strong><br>छात्र की हत्या के बाद बने हालात को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अदालत में सुनवाई चल रही है।</p>



<p><strong>राज्य सरकार का कड़ा रुख</strong><br>राज्य सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन को तत्काल राहत नहीं दी जा सकती। सरकारी वकील जीएच वीरक ने बताया कि दिसंबर के मध्य से स्कूल प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है और बार-बार मांगने के बावजूद जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए गए। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल नकद में फीस वसूल रहा था, जबकि पिछले एक महीने से मांगे गए वित्तीय रिकॉर्ड अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।</p>



<p><strong>छात्रों की सुरक्षा के लिए नए दाखिले बंद</strong><br>सरकार ने अदालत को बताया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल में नए दाखिलों पर रोक लगाई गई है। इसे एहतियाती कदम बताया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकी जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सहयोग का दावा करना, वास्तविक अनुपालन नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी बच्चे की मौत का मुआवजा कभी उसके माता-पिता के टूटे सपनों की भरपाई नहीं कर सकता। अदालत ने स्कूल के रवैये को शिक्षा को मुनाफे का धंधा बनाने जैसा बताते हुए कहा कि जब सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, तब नैतिक जिम्मेदारी के तहत प्रबंधन को खुद पीछे हट जाना चाहिए था।</p>



<p><strong>पीड़ित परिवार और अभिभावकों की भूमिका</strong><br>मृतक छात्र के माता-पिता सहित अभिभावकों के एक संगठन ने भी इस मामले में याचिका दायर कर खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। वे स्कूल प्रबंधन की दलीलों का विरोध कर रहे हैं।</p>
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		<title>गुजरात हाईकोर्ट: बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई से पहले लड़की की मौत</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 12:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[गुजरात]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[गुजरात हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="325" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3.jpg 788w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3-medium.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3-768x404.jpg 768w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />प्रेम प्रसंग के एक मामले में एक युवक ने गुजरात हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इसमें लड़की की पेशी होनी थी। मगर सुनवाई से दो दिन पहले लड़की की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा को पकड़ा है। गुजरात हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में सुनवाई &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="325" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3.jpg 788w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3-medium.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/08/456-3-768x404.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>प्रेम प्रसंग के एक मामले में एक युवक ने गुजरात हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इसमें लड़की की पेशी होनी थी। मगर सुनवाई से दो दिन पहले लड़की की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा को पकड़ा है।</p>



<p>गुजरात हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में सुनवाई से पहले एक लड़की की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा को गिरफ्तार किया है। लड़की के लिव इन पार्टनर ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इसमें लड़की की पेशी होनी थी।</p>



<p>दांता संभाग के सहायक पुलिस अधीक्षक सुमन नाला ने बताया कि लड़की के लिव-इन पार्टनर हरेश चौधरी ने उसके पिता सेंधभाई पटेल और चाचा शिवराम भाई पटेल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि लड़की की हत्या उसके रिश्तेदारों ने की है, क्योंकि वे उनके रिश्ते के खिलाफ थे और उसकी शादी किसी और से कराना चाहते थे।</p>



<p>सहायक पुलिस अधीक्षक सुमन नाला ने बताया कि बनासकांठा के थराद तालुका के वडगामडा गांव के रहने वाले हरेश चौधरी ने एक बार लड़की को थराद कस्बे से पालनपुर तक लिफ्ट दी थी। इसके बाद उसे उससे प्यार हो गया। हालांकि चौधरी पहले से शादीशुदा था। मई में दोनों भागकर अहमदाबाद पहुंचे। जहां उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप के औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे मध्य प्रदेश और राजस्थान चले गए।</p>



<p>12 जून को थराद पुलिसकर्मियों और लड़की के एक रिश्तेदार ने उन्हें राजस्थान के एक होटल में ढूंढ निकाला। लड़की को उसके चाचा शिवरामभाई को सौंप दिया गया। जबकि लड़के चौधरी को कच्छ जिले के भचाऊ में दर्ज एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 21 जून को जेल से बाहर आने के बाद चौधरी को पता चला कि मृतका ने 17 जून को इंस्टाग्राम पर उसे दो बार संदेश भेजा था, जिसमें उसने अपने रिश्तेदारों द्वारा मारे जाने या किसी और से शादी कर दिए जाने का डर जताया था।</p>



<p>चौधरी ने पुलिस को बताया कि जब संदेश भेजे गए तो वह उन्हें पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उस समय वह जेल में थे। इसके बाद उसने अपने वकील से संपर्क किया और गुजरात उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर मांग की कि लड़की को अदालत में पेश किया जाए। याचिका पर सुनवाई से ठीक दो दिन पहले 25 जून को हरेश चौधरी को पता चला कि 24 जून की रात को लड़की मौत हो गई थी और अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था।</p>



<p>युवक की शिकायत पर बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाना ने किशोरी की मौत की जांच के आदेश दिए थे। एफआईआर में कहा गया कि पुलिस को जांच में पता चला कि लड़की के पिता और चाचा ने उसे इस डर से मारने का फैसला किया था कि वह एक बार फिर शिकायतकर्ता के साथ भाग सकती है।</p>



<p>पुलिस ने कहा कि 24 जून की रात जब लड़की थराद के दांतिया गांव में शिवरामभाई के घर पर थी, तो उसे नींद की गोलियां मिला दूध पिलाया गया। जब वह बेहोश हो गई, तो दोनों ने उसका गला घोंट दिया और अपना अपराध छिपाने के लिए अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने कहा कि लड़की हरेश चौधरी से प्यार करती थी। दोनों ने साथ रहने का समझौता भी किया था, जो उसके पिता सेंधाभाई और चाचा शिवराम भाई को मंजूर नहीं था। लड़की के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है।</p>
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		<item>
		<title>गुजरात: शौचालय में बैठकर वीडियो कॉल से कार्यवाही में शामिल हुआ था युवक</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 10:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[गुजरात]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[गुजरात हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="352" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1.jpg 807w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1-medium.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1-768x438.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />गुजरात हाईकोर्ट ने उस युवक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कोर्ट की कार्यवाही के दौरान शौचालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को तुरंत हटाया जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="352" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1-large.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1.jpg 807w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1-medium.jpg 300w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-1-768x438.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>गुजरात हाईकोर्ट ने उस युवक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कोर्ट की कार्यवाही के दौरान शौचालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को तुरंत हटाया जाए।</p>



<p>गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई तब की गई जब वह व्यक्ति 20 जून को चल रही एक वर्चुअल सुनवाई में शौचालय में बैठे-बैठे शामिल हुआ। यह मामला सामने आने के बाद उस व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि वह व्यक्ति पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए था और मोबाइल फोन को नीचे रखकर सुनवाई में शामिल हुआ।</p>



<p><strong>गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा?<br></strong>30 जून को जस्टिस एएस सुपेहिया और आरटी वछानी की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया जाए। 3 जुलाई को कोर्ट का मौखिक आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कोर्ट ने कहा, &#8216;ऐसे अनुशासनहीन और अपमानजनक व्यवहार की घटनाएं अब आम हो गई हैं, जिन्हें रोकने के लिए आईटी विभाग को एक तंत्र विकसित करना चाहिए।&#8217; कोर्ट ने यह भी कहा कि, &#8216;इस बदनाम करने वाले वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत हटाया जाना चाहिए।&#8217;</p>



<p><strong>युवक पर क्या दर्ज हैं आरोप?<br></strong>जानकारी के मुताबिक, वीडियो में व्यक्ति का नाम &#8216;समद बैटरी&#8217; लिखा दिखा। जांच के बाद उसकी पहचान अब्दुल समद के रूप में हुई, जो सूरत जिले के किम गांव का रहने वाला है। अब्दुल समद एक हमले के मामले में शिकायतकर्ता था और उसके वकील ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। कोर्ट ने उससे पूछा क्या वह एफआईआर रद्द करने के लिए सहमत है, तो उसने हां कहा। इसके बाद जस्टिस निरजार देसाई ने आरोपियों की याचिका मंजूर कर ली।</p>



<p>अब इस मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्री को आदेश दिया गया है कि वह अब्दुल समद को नोटिस जारी करे और पूछे कि उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। यह मामला दो हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>गुजरात हाईकोर्ट: मुठभेड़ में पिता-पुत्र की मौत की होगी मजिस्ट्रेट जांच</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Live Halchal Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 06:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[गुजरात]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[गुजरात हाईकोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[पिता-पुत्र की मौत]]></category>
		<category><![CDATA[मजिस्ट्रेट जांच]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="345" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1275.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1275.png 695w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1275-300x167.png 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />गुजरात हाई कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया। सोहानाबेन मालेक द्वारा दायर पीआईएल का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="345" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1275.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1275.png 695w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2024/07/Capture-1275-300x167.png 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />
<p>गुजरात हाई कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया। सोहानाबेन मालेक द्वारा दायर पीआईएल का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।</p>



<p>गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया।</p>



<p><strong>कोर्ट ने क्या कहा?</strong><br>मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट से मृत व्यक्ति की नाबालिग बेटी सोहानाबेन मालेक द्वारा की जाने वाली याचिका को देरी के आधार पर खारिज न करने को भी कहा है।</p>



<p><strong>जांच का दिया आदेश</strong><br>सोहानाबेन मालेक द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह जडेजा ने फर्जी मुठभेड़ में पिता-पुत्र को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी, जिसमें हनीफखां और उसका 14 वर्षीय पुत्र मदीनखां की मौत हो गई थी।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध कर रहे किसानों को भेजा न्योता</title>
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		<dc:creator><![CDATA[somali sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 12:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[गुजरात]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[गुजरात हाईकोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[जमीन अधिग्रहण]]></category>
		<category><![CDATA[जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी]]></category>
		<category><![CDATA[बुलेट ट्रेन]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="618" height="513" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513-300x249.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" />मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने चर्चा के लिए न्योता भेजा है। जमीन अधिग्रहण का मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। किसानों का एक दल अगले सप्ताह नई दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से वार्ता करेगा। गुजरात उच्च न्यायालय में &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="618" height="513" src="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513-300x249.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px" /><p><strong>मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने चर्चा के लिए न्योता भेजा है। जमीन अधिग्रहण का मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। किसानों का एक दल अगले सप्ताह नई दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से वार्ता करेगा।<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-175170" src="http://www.livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513.jpg" alt="" width="650" height="540" srcset="https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513.jpg 650w, https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2018/10/18_10_2018-bulet-train-gujart_18547513-300x249.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></strong></p>
<p><strong>गुजरात उच्च न्यायालय में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को चुनौती देते हुए किसानों ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण के केंद्र के कानून की अवहेलना कर गुजरात सरकार किसानों को उचित मुआवजे से वंचित कर रही है। किसानों की ओर से हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता आनंद याग्निक का कहना है कि सरकार मनमाने तरीके से किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। उनका आरोप है कि अदालत में गत सुनवाई से पहले सरकार ने चार किसान याचिकाकर्ताओं पर दबाव डालकर उनकी याचिका वापस करा ली, लेकिन उसके बाद 40 नए किसानों ने याचिकाएं दाखिल कर दी तथा यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी।</strong></p>
<p><strong>जमीन अधिग्रहण के विवाद को बढ़ता देख बुलेट ट्रेन के लिए लोन देने वाली संस्था जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने गुजरात के किसानों को जापान आकर चर्चा का न्योता भेजा है। संस्था की ओर से दूसरी बार यह आमंत्रण आया है, किसान जापान जाकर चर्चा करें इससे पहले अगले सप्ताह किसानों का एक दल दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से चर्चा करेगा, ताकि गुजरात सरकार पर दबाव बनाया जा सके। </strong></p>
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