आतंकी कुलबीर सिंह – Live Halchal https://livehalchal.com Latest News, Updated News, Hindi News Portal Sat, 20 Jan 2024 10:27:56 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.10 https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg आतंकी कुलबीर सिंह – Live Halchal https://livehalchal.com 32 32 आतंकी कुलबीर सिंह की अचल संपत्ति होगी कुर्क https://livehalchal.com/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%b9-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%9a%e0%a4%b2-%e0%a4%b8/537842 Sat, 20 Jan 2024 10:27:54 +0000 https://livehalchal.com/?p=537842 मोहाली की विशेष अदालत ने आतंकी कुलबीर सिंह की अचल संपत्ति को जब्त करने को कहा है। आरोपी कुलबीर सिंह की नवांशहर जिले के गांव जट्टपुर में स्थित पांच मरला तीन सरसाही जमीन को कुर्क किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आतंकवादी कुलबीर सिंह की अचल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश …]]>

मोहाली की विशेष अदालत ने आतंकी कुलबीर सिंह की अचल संपत्ति को जब्त करने को कहा है। आरोपी कुलबीर सिंह की नवांशहर जिले के गांव जट्टपुर में स्थित पांच मरला तीन सरसाही जमीन को कुर्क किया जाएगा।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आतंकवादी कुलबीर सिंह की अचल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया है। एनआईए ने संपत्ति कुर्क करने के लिए गैर-कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) एक्ट (1967) की धारा 33 (1) के तहत विशेष अदालत में याचिका दायर की थी।

अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया और आरोपी कुलबीर सिंह की नवांशहर जिले के गांव जट्टपुर में स्थित पांच मरला तीन सरसाही जमीन को कुर्क करने का निर्देश दिया। दो जून 2019 को अमृतसर (देहात) में विस्फोटक सामग्री एक्ट की धारा 17, 18बी, 4 व 5 के तहत पुलिस स्टेशन राजासांसी में मामला दर्ज किया था। 22 फरवरी 2020 को एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद नई एफआईआर दर्ज की गई थी।

2019 में अमृतसर पुलिस को जमीन में दबे दो हैंड ग्रेनेड मिले थे। वहीं एक अन्य केस में आरोपी जजबीर सिंह समरा, हरप्रीत सिंह व वरिंदर सिंह से 500 किलो हेरोइन व एक लाख 20 हजार ड्रग मनी बरामद की थी। पूछताछ में सामने आया था कि यह विस्फोटक सामग्री हरमीत सिंह उर्फ पीएचडी ने भेजी थी। उन्होंने बताई गई जगह पर हैंड ग्रेनेड को दबा दिया था। 

एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ

एनआईए की जांच में सामने आया था कि आरोपी कुलबीर सिंह ने सह-आरोपी मंजीत कौर, प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संचालक कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया और खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (केएफएल) के सरगना हरमीत सिंह उर्फ पीएचडी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। उसने कुलविंदरजीत सिंह खानपुरिया और उसके परिवार को भारत से भागने में मदद की थी।

आरोपी मंजीत कौर हरमीत सिंह उर्फ पीएचडी के संपर्क में थी। आरोपी कुलबीर सिंह समेत सात के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी व 20 के तहत पहला पूरक चालान छह सितंबर 2021 को दायर किया गया था।

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