अब पुराना वाहन खरीदने पर भी देना होगा टैक्स

tax_20161123_232742_23_11_2016 भोपाल। यदि आप कोई पुराना वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह काम जल्द कर लें, क्योंकि अब सरकार वाहन का मालिकाना हक बदलने पर टैक्स लगाने जा रही है। ये दोपहिया और हल्के चार पहिया वाहन पर मूल कीमत का एक प्रतिशत होगा जो खरीदार से लिया जाएगा ।

इसी तरह प्रदेश में नए और पुराने वाहनों पर 1000 रुपए से लेकर 500 रुपए तक ग्रीन टैक्स भी लिया जाएगा। इसके लिए सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मोटरयान अधिनियम में संशोधन विधेयक लाने जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या और उनकी खरीदी-ब्रिकी को देखते हुए सरकार ने मालिकाना हक बदलने पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसी तरह भारी वाहनों पर एक हजार ग्रीन टैक्स लगेगा।

पुराने वाहनों पर पंजीयन नवीनीकरण के समय और नए वाहनों पर खरीदी के वक्त ही ये टैक्स लगेगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली बैठक में संशोधन विधेयक के मसौदे पर मुहर लगने की संभावना है।

ऐसे समझे टैक्स का गणित

आप यदि सेकंड हैंड वाहन खरीदते हैं तो अभी आपको मालिकाना हक बदलने पर अलग से कोई टैक्स नहीं देना होता है। नई व्यवस्था में सेकंड हैंड दो या चार पहिया वाहन खरीदने पर वाहन की कीमत का एक प्रतिशत टैक्स देना होगा।

ये टैक्स वाहन की मौजूदा नहीं बल्कि मूल कीमत पर लिया जाएगा, यदि आपने मारूती वैगन आर खरीदी है, जिसकी मूल कीमत चार लाख रुपए थी,अब भले ही आपने उसे दो लाख रुपए में खरीदा हो तब भी आपको मूल कीमत का एक प्रतिशत यानी चार हजार रुपए टैक्स देना होगा। कमर्शियल वाहनों पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी,वाहन मालिक की मृत्यु होने पर नामांतरण होने की स्थिति में ये टैक्स नहीं लगेगा।

 

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